हल्द्वानी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने  हल्द्वानी के बभनलपुरा हिंसा के साजिशकर्ता मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और अब्दुल मोईद सहित 19 लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई की।

मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद साजिशकर्ता के आरोपी वसीम की जमानत मंजूर कर दी है।

इसके अलावा अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईन और ड्राइवर जहीर को भी जमानत दे दी है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक हिंसा को लेकर चल रही पुलिस की जांच कमजोर नजर आ रही है।

कोर्ट में पैरवी भी ठीक नहीं होने के कारण बनभूलपुरा के आरोपियों को जमानत मिल रही है. इससे पहले भी 50 से ज्यादा आरोपियों को हाईकोर्ट जमानत दे चुका है।

निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मोईन ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. अब्दुल मोईद को भी आरोपी बनाया गया था, जिस पर षडयंत्र रचने का आरोप था. हांलाकि हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं पाया कि जिससे ये षड़यंत्रकारी हो।

मुख्य आरोपित मलिक को राजकीय भूमि को खुर्द बुर्द करने के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है. जबकि दंगा फैलाने के मामले में उनकी व 20 अन्य आरोपितों की अभी तक जमानत नहीं हुई।

मलिक सहित अन्य बनभूलपुरा दंगे के समय चार मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें से एक मामला ये भी था कि मलिक ने कूटरचित, झूठे शपथपत्र के आधार पर राजकीय भूमि को हड़पने का काम किया।

नजूल भूमि पर कब्जा करके प्लाटिंग, अवैध निर्माण करके उसे बेचा गया. राज्य सरकार की तरफ से उनकी जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए बनभूलपुरा कांड की शुरुआत यहीं से हुई थी।

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