जिला न्यायालय ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर दी राहत, जांच और पैरवी को लेकर फिर चर्चा तेज

रिपोर्टर : गुड्डू सिंह ठठोला 

नैनीताल। भवाली के चर्चित नरेश पांडे यौन शोषण प्रकरण में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है। मामले में आरोपी बनाई गई पहली शिकायतकर्ता युवती को जिला न्यायालय ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है। इससे पहले भी उसे न्यायालय से राहत मिल चुकी थी।

मामले में युवती के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम, मानव तस्करी समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत से जमानत मिलने के बाद नैनीताल पुलिस की जांच और अभियोजन की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

गौरतलब है कि इसी युवती ने सबसे पहले नरेश पांडे के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कथित सेक्स रैकेट के खुलासे का दावा किया था। बाद में युवती के बयान बदलने के बाद एक दूसरी पीड़िता सामने आई, जिसने नरेश पांडे के साथ-साथ पहली शिकायतकर्ता पर भी आरोप लगाए। दूसरी पीड़िता का आरोप था कि पहली शिकायतकर्ता ही उसे होटल लेकर गई थी, जहां उसके साथ दुष्कर्म हुआ।

सुनवाई के दौरान दूसरी पीड़िता के पिता ने अदालत में धमकी मिलने का भी आरोप लगाया। हालांकि, न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों और पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए पहली शिकायतकर्ता को जमानत प्रदान कर दी।

इस घटनाक्रम के बाद पुलिस की जांच प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मामले में यह भी चर्चा है कि पहली शिकायत के बावजूद मुकदमा दर्ज करने, मेडिकल परीक्षण, धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने और शुरुआती कार्रवाई में देरी क्यों हुई। वहीं, अदालत से लगातार राहत मिलने के बाद पुलिस की विवेचना और अभियोजन की मजबूती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

नोट: यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्णय न्यायालय के फैसले के बाद ही होगा।

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