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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली जिले के विकास खंडथराली व देवाल में 88 पेयजल योजनाओं में हुई भारी अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की

रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली जिले के विकास खंड थराली व देवाल में 88 पेयजल योजनाओं में हुई भारी अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जांच समिति को निर्देश जारी कर कहा है कि 8 सप्ताह के भीतर मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करे।
आपकों बता दे कि बागेश्वर निवासी गोपाल बनवासी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जिला चमोली के विकास खंड थराली व विकास खंड देवाल में 88 पेयजल योजनाओं में भारी अनियमितताएं की गई है जिसकी शिकायत उनके द्वारा जिलाधिकारी चमोली को की गई।

जिसके उपरांत जिलाधिकारी चमोली ने उपजिलाधिकारी के अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित कर विकास खंड थराली व देवाल की पेयजल योजनाओं हुई गड़बड़ियों की एक माह में जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए थे।

याचिकाकर्ता का कहना है जिलाधिकारी द्वारा जांच कर रिपोर्ट पेश करने की समयावधि बीत जाने के बाद भी अभी तक जांच समिति द्वारा रिपोर्ट जिलाधिकारी को नही सौंपी गई।

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से प्रार्थना की है कि पेयजल योजनाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच जल्द से जल्द जिलाधिकारी को सौंपी जाए ताकि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सके।

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