उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर  लगाई रोक
बता दें कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना तक जारी कर दी गई थी।

जहां 25 जून से नामांकन प्रक्रिया होने का एलान कर दिया था। आचार संहिता भी लागू हो गई थी।

इन सभी तैयारियों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर सरकार और न्यायपालिका आमने-सामने आ गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी आरक्षण नियमावली पर सवाल उठाते हुए पूरे पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है।

यह फैसला ऐसे वक्त में आया है, जब राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को ही चुनाव की अधिसूचना जारी की थी और सोमवार से जिला स्तर पर तैयारियां शुरू होनी थीं।

हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने साफ कहा कि सरकार की ओर से लागू की गई आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया नियमों के अनुसार नहीं है।

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि सरकार पहले ही कोर्ट को स्थिति स्पष्ट करने में विफल रही, बावजूद इसके उसने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी।

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