नैनीझील शव मामला: कोर्ट के आदेश पर हादसा बना हत्या केस, दोस्तों पर 302 का मुकदमा दर्ज

नैनीताल। नैनी झील से बीते दिसंबर में बरामद हुए रोहन शर्मा के शव के मामले में अब बड़ा मोड़ आ गया है। पुलिस द्वारा पहले इसे हादसा बताए जाने के बाद, मृतक के पिता की याचिका पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

कोर्ट के निर्देश के बाद कोतवाली पुलिस ने रोहन के दोस्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, पिलग्रिम लॉज निवासी रोहन शर्मा 24 दिसंबर को कार्निवाल देखने के लिए निकला था, जिसके बाद वह लापता हो गया। 3 जनवरी को उसका शव नैनी झील से बरामद हुआ था।

मृतक के पिता पुष्कर शर्मा ने आरोप लगाया है कि घटना की रात रोहन के कुछ दोस्त उसे जबरन अपने साथ ले गए थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को भ्रामक जानकारी दी, जबकि बाद में सामने आया कि रोहन उसी रात अपने दोस्तों के साथ ठंडी सड़क क्षेत्र में मौजूद था।

शुरुआत में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले को हादसा मान लिया था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश पर सिद्धार्थ, मोनू, रितिक, कृतिका और विदुषी शर्मा सहित पांच नामजद और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 (हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

एसएसआई दिनेश जोशी के अनुसार, मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

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