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उत्तराखंड मंत्रियों का यात्रा भत्ता बढ़ा, अब 60 से बढ़कर 90 हजार रुपये प्रतिमाह

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। अब मंत्रियों को प्रतिमाह यात्रा भत्ते के रूप में 60 हजार रुपये के स्थान पर अधिकतम 90 हजार रुपये तक की राशि मिलेगी। इस संबंध में गोपन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।

राज्य सरकार इससे पहले भी जनप्रतिनिधियों और दायित्वधारियों के वेतन-भत्तों में वृद्धि कर चुकी है। अगस्त 2024 में उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित संशोधन विधेयक के बाद विधायकों के वेतन-भत्तों को बढ़ाकर लगभग चार लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया गया था, जबकि इससे पहले उन्हें करीब 2.90 लाख रुपये मिलते थे।

हालांकि उस समय विधायकों के भत्ते बढ़े थे, लेकिन मंत्रियों के भत्तों में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। सूत्रों के अनुसार, बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय को उठाया गया, जिसके बाद गोपन विभाग ने संबंधित अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उत्तराखंड राज्य अथवा देश के भीतर अपने पदेन दायित्वों के निर्वहन के दौरान की गई यात्राओं पर अब प्रति कैलेंडर माह अधिकतम 90 हजार रुपये तक यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकेंगे।

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