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उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून को लेकर राज्य सरकार ने जिले के बेतालघाट ब्लॉक में बड़ी कार्रवाई की है। बेतालघाट ब्लॉक के सिल्टोना में वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के नाम पर काबिज 27.5 नाली भूमि राज्य सरकार को निहित कर दी गई है।

उप्र की राजनीति में चर्चित नाम

प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उप्र की राजनीति में एक चर्चित नाम है। उत्तर प्रदेश के साथ ही कई प्रदेशों में राजा भैया की संपत्ति है।

सख्त भू-कानून को लेकर उत्तराखंड में हो रही कवायद के बीच सरकार ने बाहुबली विधायक को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल वर्ष 2007 में विधायक की पत्नी भावनी सिंह ने बेतालघाट ब्लाक के सिल्टोना गांव में 0.555 हेक्टेयर कृषि कृषि भूमि का सौदा किया। जमीन पर तभी तारबाड़ भी कर दी गई।

शुक्रवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया है।

यूपी के विधायक राजा भैया ने वर्ष 2007 में बेतालघाट के सिल्टोना में अपनी पत्नी भानवी सिंह के नाम पर 27.5 नाली भूमि स्थानीय निवासी आनंद बल्लभ से खरीदी थी।

लंबे समय तक 0.555 हेक्टेयर इस जमीन पर किसी प्रकार की खेतीबाड़ी संबंधी कोई भी कार्य नहीं होने के चलते शुक्रवार को पटवारी रवि पांडेय ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ जमीन का मौका मुआयना किया।

जमीन पर नहीं हो रहा था खेती संबंधी कोई काम

कानूनगो नरेश असवाल के अनुसार नियमानुसार दो वर्ष तक जिस प्रायोजन के लिए जमीन खरीदी जाती है, उसमें उसी उद्देश्य से कार्य होना चाहिए, मगर जांच में विधायक की पत्नी की सिल्टोना स्थित जमीन पर वर्षों बाद भी कार्य न होने की पुष्टि हो गई। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जमीन सरकार के अधीन करने की प्रक्रिया शुरु की गई।

खरीदी गई जमीन का उद्देश्य बदलने वाले रडार पर

प्रदेश में इस समय सशक्त भू-कानून को लेकर चल रहे आदोलनों के बाद शासन-प्रशासन भी सक्रिय है। मुख्यमंत्री अगली कैबिनेट बैठक में कानून का मसौदा लाने की बात कह चुके हैं। साथ ही सात अक्टूबर को हल्द्वानी व बेतालघाट दौरे में भी इस बात को दोहरा चुके हैं कि जमीन का प्रयोजन बदलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

देहरादून, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर व हरिद्वार जिलों में भूमि खरीद से संबंधित मामलों की जांच भी चल रही है। नैनीताल जिले की विभिन्न तहसीलों में बड़े पैमाने पर खरीदी गई जमीने प्रशासन के रडार पर है।

जेडएएलआर एक्ट 1950 की धारा 154 (4) (3) (ख) के उल्लंघन पर जमीन धारा 167 के अधीन राज्य सरकार को 25 जून 2024 निहित की गई है। पटवारी ने शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जमीन पर कब्जा प्राप्त कर लिया। श्री कैंची धाम के एसडीएम वीसी पंत ने बताया की तहसील क्षेत्र में खरीदी गई जमीनों की जांच की जा रही हैं। इसी क्रम में यूपी के विधायक की पत्नी के नाम की भूमि को राज्य सरकार को निहित कर दिया गया है।

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