उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इमली खेड़ा तहसील रुड़की में अवैध रूप से चल रहे फ्लोर मिल को बंद करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की
रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला
नैनीताल। उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने इमली खेड़ा तहसील रुड़की में अवैध रूप से चल रहे फ्लोर मिल को बंद करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार मेहरा की खण्डपीठ ने जिलाधिकारी हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कि शिघ्र फ्लोरमिल को बंद करके उसकी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।
साथ मे कोर्ट ने मिल मालिक को नोटिस जारी कर राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जवाब पेश करने को कहा है।
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी राजपाल सैनी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार में बिना उद्योग विभाग व राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अनुमति लिए फ्लोरमिल चलाई जा रही है। इसकी शिकायत करने पर उद्योग विभाग ने इसकी जांच की।
जांच में जब विभाग ने इसके मालिक से फ्लोर मिल चलाने का लाइसेंस मांगा तो वह लाइसेंस दिखाने में विफल रहा है। उल्टा उसने अधिकारियो को धमका कर भगा दिया। हुई सुनवाई पर राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी कहा गया कि फ्लोरमिल अवैध रूप से चल रही है।
इसे चलाने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई अनुमति नही ली गयी है। जांच के बाद बोर्ड ने इसे बंद कराने के आदेश दे दिए हैं। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे शिघ्र बंद कर क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है।
