ऑटो चालक को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 31.67 करोड़ रुपये का नोटिस थमाया गया।
नोटिस में लिखा है कि जीएसटी नंबर लेने के बावजूद जीएसटी नहीं भरा, जबकि अकाउंट में एक साल में 31 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजेक्शन की गई है।
यह देख चालक ही नहीं उसके स्वजन भी हैरान और परेशान है।
भिवानी। किसी ने चालक का पैन नंबर और आधार नंबर लेकर दिल्ली में धोखाधड़ी से जीएसटी नंबर लेकर ये ट्रांजेक्शन की है। चालक ने वकील के माध्यम से नोटिस जवाब दे दिया है। मगर भिवानी में उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने मांग की है कि उसके कागजात का धोखाधड़ी से प्रयोग करने वालों पर एफआईआर दर्ज हो और कार्रवाई की जाए।
25 मार्च को मिला था नोटिस
ऑटो चालक राज सिंह को इनकम टैक्स विभाग की ओर से 25 मार्च को नोटिस भेजा गया। नोटिस में लिखा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने जानकारी इकट्ठी की है, जिसमें सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 2020-21 से संबंधित वित्तीय लेन-देन किए हैं। फर्जी लेन-देन सहित कुल कारोबार 31 करोड़ 67 लाख 10 हजार 873 रुपये का किया है।
लोन पर लिया हुआ है टेंपो
2020-21 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया। जबकि 31.67 करोड़ रुपये के अस्पष्टीकृत क्रेडिट किए हैं। 15 अप्रैल तक जवाब दें। जवाब न देने पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।
चालक राज सिंह ने बताया कि उसने लोन पर टेंपो लिया हुआ है और उसकी समय पर किश्त भरता हूं।
परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। बेटी बड़ी है, जबकि बेटा छोटा है। बेटी की शादी हो चुकी है। बेटा अभी पढ़ रहा है। 25 मार्च को वाया पोस्ट उसे इनकम टैक्स का नोटिस मिला।
