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नैनीताल: तीन आरोपियों को ‘गुंडा’ घोषित कर 6 माह के लिए जिला बदर

नैनीताल में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तीन व्यक्तियों को ‘गुंडा’ घोषित करते हुए 6 माह के लिए जनपद से निष्कासित (जिला बदर) करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई संबंधित व्यक्तियों के आपराधिक इतिहास और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर की गई।

जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामनगर थाना क्षेत्र की फौजी कॉलोनी पूछड़ी निवासी इमरान पुत्र वकील के खिलाफ वर्ष 2021 से 2024 के बीच चोरी और अन्य आपराधिक मामलों में IPC एवं BNS की विभिन्न धाराओं के तहत कुल पांच मुकदमे दर्ज हैं।

वहीं, मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के दुत्कानेधार निवासी नवीन सिंह पुत्र चंदन सिंह के खिलाफ वर्ष 2016 से 2021 के बीच आबकारी अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।

इसके अलावा, रामनगर थाना क्षेत्र के मिश्रा घाट छोई निवासी केवल सिंह पुत्र मक्खन सिंह के खिलाफ वर्ष 2022 से 2025 के बीच आबकारी अधिनियम के तहत चार मुकदमे दर्ज हैं।

अभियोजन पक्ष ने प्रशासन को बताया कि तीनों व्यक्तियों की लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता से क्षेत्र की कानून-व्यवस्था प्रभावित हो रही थी तथा जनशांति भंग होने की आशंका बनी हुई थी।

इन तथ्यों पर विचार करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने तीनों आरोपियों को ‘गुंडा’ घोषित करते हुए 6 माह तक जनपद की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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