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उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा नगर नैनीताल की यातायात व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिस आदेश के अनुपालन में नगर नैनीताल की यातायात व्यवस्था को लेकर नगर की जनता से नैनीताल पुलिस की अपील

1. नगर की यातायात व्यवस्था को लेकर नगरवासियो को अवगत कराना है कि नगर में सड़क किनारे काफी समय से खड़े वाहनों को वाहन स्वामी तुरन्त स्वंय हटा लें अन्यथा कल दिनांक से उक्त वाहनों को पुलिस द्वारा क्रेन के माध्यम से हटाकर जब्त कर लिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त प्रतिदिन सड़क किनारे अवैध रूप से पार्क हो रहे दोपहिया व चौपहिया वाहनों को भी क्रेन की मदद से हटाकर उनके खिलाफ भी चालानी कार्यवाही की जाएगी

2. नगर में सड़क किनारे स्थित दुकान स्वामियों द्वारा अपनी दुकानों की झांपे सड़क की ओर बनाकर व सामान सड़क किनारे रखकर अतिक्रमण किया गया है।

सभी व्यापारी उक्त अतिक्रमण को 3 दिवस के अंदर हटा लें अन्यथा अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाएगा तथा नगर में अवैध रूप से सड़को के किनारे चल रहे फड़ , ठेलियों को नगर पालिका की सहायता से हटाया जाएगा।

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