कैबिनेट ने सोमवार को नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दे दी। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड नगर निगम ( स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन ) नियमावली 2024 और उत्तराखंड नगर पालिका ( स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रदेश के नगर निकायों में अभी ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण हासिल है, लेकिन इस बार एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी आरक्षण सभी स्तर पर बढ़ाया जाना है।
इसके लिए शहरी विकास विभाग गत माह ही नगर निकाय एक्ट में संशोधन कर चुका है। अब इसी क्रम में एक्ट लागू करने के मकसद से नियमावली भी संशोधित कर दी गई है।
मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में नई नियमावली मंजूर कर दी गई। इस तरह अब सरकार निकायों में ओबीसी आरक्षण के पुनर्निधारण की दिशा में आगे बढ़ सकती है।
प्रदेश में अब शुरू होगा आरक्षण का काम
एक्ट और नियमावली संशोधित होने के बाद अब उत्तराखंड में आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। निकायों में मेयर और अध्यक्षों का आरक्षण निदेशालय और वार्ड सदस्यों का आरक्षण जिला स्तर से घोषित करते हुए दावे आपत्तियां, आमंत्रित की जाएंगी।
इसके बाद शासन निर्वाचन आयोग को चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर सहमति दे सकता है। अब राज्य में 97 निकायों के लिए एक साथ वोट पड़ेंगे। सरकार निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल पहले ही एक सितंबर तक बढ़ा चुकी है।
नगर निगम
मेयर कुल पद 09 (एससी 01, एसटी 00, ओबीसी 02, सामान्य 06)
वार्ड सदस्य कुल पद 640 ( एससी 60, एसटी 01, ओबीसी 82, सामान्य 317)
नगर पालिका
अध्यक्ष कुल पद 41 (एससी 06, एसटी 01, ओबीसी 12, सामान्य 22)
सदस्य कुल पद 471 (एससी 67, एसटी 08, सामान्य 294, ओबीसी 102)
नगर पंचायत
अध्यक्ष कुल पद 45 (एससी 06, एसटी 00, ओबीसी 16, सामान्य 23)
वार्ड सदस्य कुल पद 302 (एससी 42, एसटी 02, सामान्य 204, ओबीसी 54)