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उत्तराखण्ड पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड में कार्यरत संविदा/ठेका/वर्कचार्ज/फिक्स टर्म श्रमिकों को Payment of Bonus Act, 1965 के अन्तर्गत बोनस भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में।

नैनीताल। पान सिंह चिलवाल, सचिव, उत्तराखण्ड ऊर्जा आउटसोर्स श्रम संगठन, पताः ग्राम व पोस्ट–बड़ौना, तहसील–खनस्यूँ (ओखलकाण्डा), जनपद–नैनीताल द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 29.10.2025, जो आपके कार्यालय को संबोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित किया गया है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के माध्यम से उत्तराखण्ड पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड में कार्यरत समस्त संविदा/ठेका कॉन्ट्रैक्ट/वर्कचार्ज/फिक्स टर्म श्रमिकों को उनकी देय वेतन/मजदूरी के अनुसार Payment of Bonus Act, 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत बोनस का भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि उत्तराखण्ड पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत कार्यरत समस्त संविदा, ठेका कॉन्ट्रैक्ट, वर्कचार्ज एवं फिक्स टर्म श्रमिकों को नियमानुसार Payment of Bonus Act, 1965 के तहत बोनस का भुगतान सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

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