उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में नगर निगम द्वारा मीट मार्केट से अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की
रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी में नगर निगम द्वारा मीट मार्केट से अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने नगर निगम और सरकार से 4 माह में मटन शॉप को विस्थापित करने के निर्देश दिए है।
आज हुई सुनवाई के दौरान अधिवक्ता टी.ए खान ने कोर्ट को अवगत कराया कि प्रशासन और नगर निगम ने अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस 31 मार्च को जारी कर 4 बिना सुनवाई का मौका दिए बैगर मीट की दुकानों को वहां से हटा दिया गया।
आपकों बता दे कि हल्द्वानी निवासी विजय पाल सिंह एवं अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि वे पिछले 50 सालों से उक्त स्थान पर मीट का कारोबार करते आए हैं।
नगर निगम द्वारा उन्हें मीट कारोबार के लिए इसका लाइसेंस भी दिया हुआ है। हल्द्वानी नगर निगम बनने के बाद मीट कारोबारियों को यहां शिफ्ट कर दिया गया।
तब से वे इस स्थान पर मीट का कारोबार करते आ रहे हैं। निगम द्वारा उन्हें 31 मार्च को नोटिस दिया गया और 4 अप्रैल को ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए गए और उन्हें सुनवाई के लिए मौका तक नहीं दिया गया।
याचिकाकर्ताओं का कहना है जब तक उन्हें अन्य जगह पर विस्थापित नहीं जाता तब तक उन्हें इस क्षेत्र में मीट का कारोबार करने की अनुमति प्रदान की जाए