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हल्द्वानी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनपद में संचालित स्टोन क्रेशर इकाइयों और उनसे जुड़े खनिज परिवहन वाहनों पर सख्ती के निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि बिना ढके खनिज परिवहन और वाहनों में आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के अभाव के कारण धूल प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी हुई है।

जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि खनिज सामग्री का परिवहन करते समय सभी वाहन मजबूत तिरपाल से पूर्ण रूप से ढके होने चाहिए।

खुले में खनिज परिवहन करते पाए जाने पर संबंधित वाहन के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सभी स्टोन क्रेशर परिसरों में धूल नियंत्रण के लिए नियमित रूप से जल छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि खनिज परिवहन में लगे सभी वाहनों में फ्रंट और रियर रिफ्लेक्टर, टेल लाइट/पार्क लाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर और रेट्रो-रिफ्लेक्टिव नंबर प्लेट का कार्यशील होना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर चालान, वाहन निरुद्धीकरण सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को नियमित चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला खान अधिकारी एवं संभागीय परिवहन अधिकारी को आदेशित किया गया है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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