ब्रेकिंग न्यूज़
हल्द्वानी : काठगोदाम में शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा की समीक्षा बैठक, कुमाऊं की सभी शहरी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देशतीनपानी में चापड़-छुरे से जानलेवा हमला: हल्द्वानी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपी दबोचेनैनीताल मॉल रोड बनी ‘नो हॉन्किंग ज़ोन’, हॉर्न बजाने पर ₹1000 का चालान; स्थानीय लोगों ने जताई सुरक्षा की चिंतानैनीताल के ग्रामीण इलाकों में विकास पर सवाल, सड़क-पानी-स्वास्थ्य को लेकर फूटा गुस्सा; 2027 चुनाव बहिष्कार तक की चेतावनीकैंचीधाम के पास शिप्रा नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत,मस्ती के दौरान नदी में उतरा था युवक, गहरे पानी में डूबने से गई जान; पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
खबर शेयर करे -

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद डीएम के आदेश अनुसार एसडीएम नवाजिश खलिक ने अतिक्रमण पर कशा शिकंजा

 रिपोर्टर गुडडू सिंह ठठोला 

नैनीताल। उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उपजिलाधिकारी नवाज़िश खलिक के नेतृत्व में नैनीताल-कालाढूंगी मार्ग पर सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए जा रहे फड़ और खोखों को हटाया गया। साथ ही फड़ कारोबारियों को सख्त चेतावनी देते हुए भविष्य में सड़क किनारे दुकानें न लगाने की हिदायत दी गई।

उपजिलाधिकारी नवाज़िश खलिक ने कहा कि सरिताताल और सूखाताल के कैचमेंट क्षेत्र में सड़क किनारे लग रही अस्थाई दुकानों के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही थी, वहीं झीलों में गंदगी भी समा रही थी। इसे देखते हुए प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रशासन सड़क और झीलों के किनारे लगने वाले फड़-खोखों की निगरानी के लिए एक समिति गठित करने जा रहा है, जो प्रतिदिन अवैध रूप से लगाए जा रहे फड़ व्यवसायियों पर नजर रखेगी।

इसके बावजूद यदि कोई सड़क किनारे दुकान लगाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें :  75 साल बाद भी सड़क से महरूम फगुनियाखेत, ग्रामीणों का ऐलान— "सड़क नहीं तो वोट नहीं", 2027 चुनाव बहिष्कार की चेतावनी

You missed

error: Content is protected !!