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उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद डीएम के आदेश अनुसार एसडीएम नवाजिश खलिक ने अतिक्रमण पर कशा शिकंजा

 रिपोर्टर गुडडू सिंह ठठोला 

नैनीताल। उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उपजिलाधिकारी नवाज़िश खलिक के नेतृत्व में नैनीताल-कालाढूंगी मार्ग पर सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए जा रहे फड़ और खोखों को हटाया गया। साथ ही फड़ कारोबारियों को सख्त चेतावनी देते हुए भविष्य में सड़क किनारे दुकानें न लगाने की हिदायत दी गई।

उपजिलाधिकारी नवाज़िश खलिक ने कहा कि सरिताताल और सूखाताल के कैचमेंट क्षेत्र में सड़क किनारे लग रही अस्थाई दुकानों के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही थी, वहीं झीलों में गंदगी भी समा रही थी। इसे देखते हुए प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रशासन सड़क और झीलों के किनारे लगने वाले फड़-खोखों की निगरानी के लिए एक समिति गठित करने जा रहा है, जो प्रतिदिन अवैध रूप से लगाए जा रहे फड़ व्यवसायियों पर नजर रखेगी।

इसके बावजूद यदि कोई सड़क किनारे दुकान लगाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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