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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मानकों के विरुद्ध चल रहे स्टोन क्रेशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पौड़ी जिले के कीर्ति नगर में मानकों के विरुद्ध चल रहे स्टोन क्रेशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
आज हुए सुनवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोर्ट से जांच रिपोर्ट पेश करने के अतिरिक्त समय देने की मांग की।

जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए राज्य प्रदूषण बोर्ड से 48 घन्टे में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर। राज्य प्रदूषण बोर्ड से उक्त माले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

आपकों बता दे कि पौड़ी जिला निवासी शैलेंद्र कुमार उनियाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पौड़ी जिले के कीर्ति नगर में भूमि समतलीकरण की स्वीकृति के साथ ही राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा मानकों का उल्लंघन करते हुए वहां पर एक अन्य व्यक्ति को स्टोन केशर स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

याचिकाकर्ता का कहना है कि गाँव व वन भूमि के समीप स्टोन क्रेशर स्थापित होने से ग्रामीणों को आए दिन यहां चलने वाले डंपरों से खतरा उत्तपन्न होने के साथ ही वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है।

डंपरों के चलने से ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क में कई जगहों पर गड्ढे बन गए हो जो कि दुर्घटनाओं को दावत दी रहे है।

याचिका में कीर्ति नगर के समीप लगाए गए स्टोन क्रेशर को हटाने की मांग की गई है। ताकि कीर्ति नगर के ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

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