उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने माँ हांडा देवी हॉटमिक्स प्लांट व उमा स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की

रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुंडा के ग्राम हिटाणु में गाँव के समीप नियम विरुद्ध तरीके से संचालित हो रहे माँ हांडा देवी हॉटमिक्स प्लांट व उमा स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने दोनों को नोटिस जारी करने के साथ ही याचिकाकर्ता से शपथपत्र पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे कि गंगा घाटी विकास समिति हिटाणु की तरफ से जनहित याचिका दायर कर कहा है कि तहसील डुंडा के ग्राम हिटाणु में नियम विरुद्ध तरीके से माँ हांडा देवी हॉटमिक्स प्लांट व उमा स्टोन क्रशर चल रहे हैं। जिसकी वजह से उनकी कृषि भूमि, पानी के स्रोत व पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

हॉटमिक्स प्लांट व स्टोन क्रेशर के दिनरात चलने के कारण नवजात शिशुओं की श्रवण क्षमता पर असर पड़ रहा है।

यही नही ग्राम वासी ढंग से सो तक नही पा रहे है। खनिजों से भरे ट्रकों से माल भेजने के लिए वन विभाग की कच्ची सड़क का इस्तेमाल किया जा रहा है।

जबकि विभाग से इसकी अनुमति तक नही ली गयी। जब इसकी शिकायत प्रशासन से की गई तो इसका विरोध करने वाले लोगों के ऊपर तीन तीन मुकदमे दर्ज करा दिए गए।

जिसके डर से ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हो रहे है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि इसपर रोक लगाई जाय।

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