पूर्व अग्निवीरों को न केवल सरकारी विभागों में समूह ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा, बल्कि उन्हें भर्ती में सेना में की गई सेवा अवधि के बराबर आयु सीमा में भी छूट मिलेगी।

अगले साल से होने वाली भर्तियों में इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सैनिक कल्याण विभाग के अनुसार अगले साल वर्ष 2026 में 850 अग्निवीरों के चार साल की सेवा पूरी कर वापस लौटने की उम्मीद है।

10% आरक्षण देने का फैसला

मुख्यमंत्री  धामी ने पिछले साल सरकारी सेवाओं में आरक्षण के साथ ही शिक्षा, स्वरोजगार, सरकारी योजनाओं में भी वरीयता देने का वादा किया था। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने 21 जुलाई के संस्करण में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय पर प्रमुखता से रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी।

इन विभागों में आरक्षण

गृह विभाग: पुलिस आरक्षी: नागरिक पुलिस और पीएसी, उपनिरीक्षक:नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर: पीएसी, फायरमैन अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल

वन : वन आरक्षी, वन दारोगा

आबकारी: आबकारी सिपाही

परिवहन: प्रवर्तन सिपाही

सचिवालय प्रशासन:सचिवालय रक्षक

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