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नैनीताल। विकासखण्ड धारी, ओखलकाण्डा एवं रामगढ़ क्षेत्रों में विगत कुछ दिनों से मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि तथा आदमखोर वन्यजीव की सक्रियता की सूचना प्राप्त हो रही है।

उक्त क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पहुँचने के लिए बच्चों को सुनसान मार्गों, पगडण्डियों एवं वन क्षेत्रों से होकर आवागमन करना पड़ता है, जिससे आंगनबाड़ी जाने वाले छोटे बच्चों एवं विद्यालयी छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

बच्चों की जान-माल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तथा किसी भी संभावित अप्रिय घटना को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अस्थायी रूप से शैक्षणिक गतिविधियों को स्थगित करना आवश्यक समझा गया है।

अतः आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि—

📌 विकासखण्ड धारी, ओखलकाण्डा एवं रामगढ़ में संचालित

समस्त शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालय (कक्षा 01 से 12 तक) तथा

सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिनांक 15 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026 तक (कुल 03 दिवस) अवकाश घोषित किया जाता है।

▪ यह आदेश छात्रों, आंगनबाड़ी बच्चों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा।

▪ संबंधित कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अवधि में बच्चों को किसी भी स्थिति में विद्यालय अथवा आंगनबाड़ी केन्द्रों में न बुलाया जाए।

▪ वन विभाग, पुलिस विभाग एवं आपदा प्रबन्धन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर स्थिति की सतत समीक्षा की जाएगी।

▪ स्थिति सामान्य होने पर अग्रिम आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे।

मुख्य शिक्षाधिकारी, जनपद नैनीताल एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश की सूचना समस्त विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावकों तक समय से पहुँचा दी जाए।

इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा।

📢 यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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