जुआ, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट और आबकारी समेत विभिन्न मामलों में दर्ज हैं मुकदमे, जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया के बाद जारी किए आदेश
नैनीताल। जनपद में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल ने विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त पांच आरोपियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इस कार्रवाई के तहत संबंधित आरोपियों को निर्धारित अवधि तक नैनीताल जनपद की सीमा से बाहर रहना होगा।
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखना, आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना और आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। जिला बदर किए गए आरोपियों के विरुद्ध जुआ अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) एवं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत विभिन्न मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।
जिला बदर किए गए आरोपियों में पहला नाम वसीम खान पुत्र रईस अहमद, निवासी बंबाघेर, थाना रामनगर का है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वसीम खान के विरुद्ध जुआ अधिनियम के छह, आईपीसी एवं बीएनएस के पांच तथा गैंगस्टर एक्ट सहित दर्जनभर से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। विभिन्न मामलों में उसकी संलिप्तता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने उसे छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
दूसरा आरोपी अनुज पुत्र रमेश चंद्र, निवासी शिवनगर कॉलोनी, चोरपानी, थाना रामनगर है। उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तीन तथा आर्म्स एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज बताया गया है। प्रशासन ने विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए उसे भी छह माह के लिए जनपद से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं।
तीसरा आरोपी फरहान उर्फ बीड़ी पुत्र मोबीन है, जो बनभूलपुरा थाना क्षेत्र का निवासी है। उसके विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों को ध्यान में रखते हुए उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है।
चौथा आरोपी रोहित आर्य पुत्र प्रेम राम, निवासी नवाड़खेड़ा, गौलापार, थाना काठगोदाम है। उसके विरुद्ध आईपीसी के अंतर्गत एक तथा आबकारी अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने उसे भी छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।
पांचवां आरोपी अमर जोशी पुत्र भैरव दत्त जोशी, निवासी धचनी नंबर-1, कठघरिया, थाना मुखानी है। उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तीन मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। संबंधित मामले में विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे भी छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
विधिक प्रक्रिया के बाद जारी हुए आदेश
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा संबंधित मामलों में विधिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई के उपरांत पांचों आरोपियों के जिला बदर के आदेश जारी किए गए हैं। जिला बदर की कार्रवाई के तहत आरोपियों को निर्धारित छह माह की अवधि तक नैनीताल जनपद की सीमा से बाहर रहना होगा।
प्रशासन की इस कार्रवाई को जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके माध्यम से ऐसे मामलों में सख्ती बरतने का संदेश दिया गया है, जिनमें आरोपियों के विरुद्ध लगातार आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।
जिला प्रशासन का उद्देश्य जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखना और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।

