अल्मोड़ा। राजकीय महाविद्यालय तल्ला सल्ट अल्मोड़ा की आंतरिक शिकायत निवारण समिति द्वारा जागरूकता बैठक आहूत की गई।

शासन द्वारा जारी पत्र के अनुपालन में रिट याचिका संख्या 136 (एस.बी.) 2025, 161 (एस.बी.) 2025, एवं 383 (एस.बी.) 2025 रमेश सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में समिति द्वारा  उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-10-2025 के क्रम में पी.ओ.एस.एच. एक्ट के अन्तर्गत दस्तावेज तैयार किया गया। यह दस्तावेज़ सभी छात्रों के बीच प्रसारित किया गया और उन्हें आई.सी.सी. के कार्यों से भी अवगत कराया गया।

महाविद्यालय आन्तरिक शिकायत निवारण समिति की संयोजक डॉ० चन्द्रा गोस्वामी ने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि, यदि महाविद्यालय में किसी भी विद्यार्थी को असुविधा प्रतीत हो अथवा किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो, वह ICC के समक्ष उपस्थित होकर अपनी शिकायत प्रकट कर सकता है जिस पर समिति कार्यवाही कर शिकायत का निवारण करेगी ।

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा से श्रीमती सीमा मौलखी और श्री गिरीश चन्द्र ने भाग किया, जिन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की।

उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त छात्र-छात्राएं, शिक्षण व शिक्षणेत्तर कर्मचारी बंधु उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का सञ्चालन संस्कृत विभाग के प्राध्यापक डॉ० अंकित मनोड़ी द्वारा किया गया ।

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