द्वाराहाट। कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट व एक कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ द्वाराहाट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

कृष्णकांत सिंह मेर की ओर से विधायक व कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ थाने में तहरीर सौंपी गई थी। इधर, विधायक मदन सिंह बिष्ट ने भी कृष्णकांत सिंह मेर के खिलाफ थाने में तहरीर सौंपी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक मदन सिंह बिष्ट एवं विपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रोद्यौगिकी संस्थान के प्रभारी निदेशक कृष्णकांत सिंह मेर के बीच शनिवार रात हुई बातचीत का ऑडियो व रात 10 बजे विधायक के निदेशक के घर पहुंचने के बाद हुए हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। रविवार को दोनों पक्षों ने थाना पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ तहरीर सौपी।

रात में हुए हंगामे के बाद प्रभारी निदेशक केएस मेर द्वारा थाने में दर्ज प्राथमिकी में कहा कि रात में नारायण रावत के फोन से विधायक द्वारा आपत्तिजनक और गाली गलौज की भाषा शैली बातचीत की। उसके बाद जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो विधायक घर में ही धमक गए। इ

स दौरान नारायण रावत ने उनके आवास का दरवाजा जोर से पीटते हुए माफी मांगने के लिए दबाव बनाया गया। निदेशक ने कहा कि इस मामले के दौरान उनकी पत्नी व बच्ची उनके साथ थी। इस प्रकरण के बाद उनका परिवार भयभीत हैं। उन्होंने परिवार को सुरक्षा देने की मांग उठाई है।

इधर निदेशक के प्राथमिक की दर्ज करने के बाद विधायक मदन सिंह बिष्ट भी अपने समर्थकों के साथ थाने में पहुँचे। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करते हुए कहा कि चौखुटिया क्षेत्र भ्रमण से लौटने के बाद उनके द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज मैस कर्मचारी, वेतन भोगी कर्मचारियों के संबंध में अपने प्रतिनिधि नारायण रावत के मोबाइल से कॉल की।

संपर्क नहीं होने पर मेरे द्वारा 6 बार अपने नंबर से निदेशक को कॉल किया। लेकिन निदेशक द्वारा फोन नहीं उठाया गया। जिसके बाद निदेशक द्वारा प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए मुझे अभद्र भाषा गेट लॉस्ट से कहा गया है। विधायक ने निदेशक पर भाजपा के इशारे पर मनमानी कार्य करने का आरोप लगाया।

विधायक ने कहा कि 15 दिन के भीतर निदेशक का स्थानांतरण नहीं किया गया तो इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पर समर्थकों के साथ आमरण अनशन करेंगे। साथ ही इसे विशेषाधिकारी हनन मामले के तहत विधानसभा सत्र के दौरान सदन में उठाएंगे।

इधर थाना प्रभारी द्वाराहाट राजेश कुमार यादव ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त हुई है। निदेशक के.एस बिष्ट की तहरीर पर विधायक मदन सिंह बिष्ट व नारायण रावत के खिलाफ धारा 452, 427, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही दूसरे पक्ष की तहरीर पर कार्यवाही की जा रही है।

Advertisement
यह भी पढ़ें :  सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा असर: ललित जोशी
❌ Content Protection Enabled: Right-click & text copying is disabled on this website.