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देहरादून। नौकरियों में आरक्षण पाने वालों के लिए अच्छी खबर है उत्तराखंड में अब राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई है।

सोमवार को कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।उत्तराखंड में राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से होनी वाली भर्ती को लेकर ‘अपडेट आया है।

बताया जा रहा है कि शासन ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा आबद्ध करने हेतु उपलब्ध पदों पर आरक्षण के प्राविधान लागू किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किया है।

मिली जानकारी के अनुसार शासन द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि 01.04.2021 के क्रम में अपने अधीनस्थ विभागों के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्स से तैनाती हेतु प्रचलित आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

रिक्त पदों की संख्या में श्रेणीवार आरक्षित वर्ग के पदों की संख्या भी आंकलित करते हुए तदनुसार ही चयनित बाह्य सेवा प्रदाता संस्था को मांग / अधियाचन प्रेषित किया जाये।

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