देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के ढाई लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में दो प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य कर्मचारियों को 58 प्रतिशत की जगह 60 प्रतिशत डीए मिलेगा। यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
सरकार के आदेश के अनुसार जनवरी से अप्रैल 2026 तक का एरियर मई माह के वेतन के साथ दिया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से आच्छादित कर्मचारियों के एरियर में 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में काटी जाएगी।
वित्त सचिव वी. षणमुगम ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश के मुताबिक सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को इसका लाभ मिलेगा।
हालांकि, यह आदेश स्वतः उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इनके लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।
सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के वेतन में लगभग 1000 रुपये से लेकर 4500 रुपये तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है।

