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उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में हुई बैठक में कई अहम निर्णय, झील के चारों ओर नो-पार्किंग और बिना फिटनेस वाहनों पर चलेगा विशेष अभियान।

नैनीताल। नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल बनाने के लिए प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मंडलायुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर व्यापक चर्चा की गई।

बैठक में सबसे बड़ा निर्णय यह लिया गया कि 1 अगस्त 2026 से नैनीताल की मॉल रोड पर किसी भी वाहन का हॉर्न बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना सहित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार भी करेगा ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को समय रहते इसकी जानकारी मिल सके।

इसके अलावा तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक झील के आसपास के क्षेत्र को प्रभावी नो-पार्किंग जोन घोषित किया गया है। पुलिस और परिवहन विभाग को इस व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में बिना वैध फिटनेस वाले सरकारी और निजी वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्णय भी लिया गया। ऐसे वाहनों को तत्काल सीज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निजी वाहनों से अवैध टैक्सी संचालन पर भी परिवहन और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे।

पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रूसी बाईपास को आधुनिक पार्किंग हब के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया गया। प्रस्तावित पार्किंग में शौचालय, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, दुकानें, सीसीटीवी निगरानी सहित आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए जिलाधिकारी को डीपीआर तैयार कराने के निर्देश दिए गए हैं।

मंडलायुक्त दीपक रावत ने सभी विभागों को उच्च न्यायालय के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तय समयसीमा में सभी निर्णयों को धरातल पर लागू करने के निर्देश दिए, ताकि नैनीताल की यातायात व्यवस्था और अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित एवं पर्यटक-अनुकूल बनाई जा सके।

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