ब्रेकिंग न्यूज़
खबर शेयर करे -

बड़ी खबर : उच्च न्यायालय ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक हटाई

रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ में शुक्रवार को भी हुई।

आज हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने चुनाव पर लगी रोक हटा दी है और चुनाव आयोग से पूर्व में जारी चुनाव कार्यक्रम को तीन दिन आगे बढ़ाते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा है।

साथ ही सरकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाये गए मुद्दों पर तीन हफ्ते के भीतर जबाव देने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी प्रत्याशी को इसमे आपत्ति है तो वह कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है। 

  आज हुई सुनवाई में ब्लॉक प्रमुख सीटों का आरक्षण निर्धारित करने व जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों का आरक्षण निर्धारित न करने पर भी गम्भीर सवाल उठाए गए ।

कोर्ट को बताया गया कि ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव एक ही तरह से होता है । एक याची ने कोर्ट को बताया कि देहरादून के डोईवाला ब्लॉक में ग्राम प्रधानों के 63 फीसदी सीटें आरक्षित की गई हैं।

शुक्रवार को मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खण्डपीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से आरक्षण रोस्टर में कई सीटों के लंबे समय से एक ही वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने का उल्लेख करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 243 व सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर दिए आदेशों के खिलाफ बताया।

 वही महाधिवक्ता व मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग की रिपोर्ट के बाद आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित करना व वर्तमान पंचायत चुनाव को प्रथम चरण माना जाना आवश्यक था ।

अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह 3 हफ्तों के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करे।

नामांकन करने की आखिरी तारीख को 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, ताकि उम्मीदवारों को पर्याप्त समय मिल सके।

चुनाव कार्यक्रम भी अब 3 दिन आगे खिसका दिया गया है। यह पूरा कार्यक्रम राज्य चुनाव आयोग द्वारा जल्द जारी किया जाएगा।

राज्य सरकार की नई पंचायत चुनाव नियमावली और आरक्षण रोटेशन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके चलते अस्थायी रूप से चुनावों पर रोक लगाई गई थी। अब कोर्ट ने स्टे हटाते हुए चुनावी प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है।

सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय

नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ी — 3 दिन की राहत

पूरे चुनाव कार्यक्रम को भी 3 दिन बढ़ाया गया

यह भी पढ़ें :  काठगोदाम पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

You missed

error: Content is protected !!