उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक बरकरार।
रिपोर्टर गुड्डू सिह ठठोला
नैनीताल। आज सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मामले को मेंशन कराया।
खंडपीठ ने मामले में कल सुनवाई के लिए तिथि नियत की है।
अब कल सभी याचिकाओं में एक साथ खंडपीठ करेगा सुनवाई।
मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव हेतु नई नियमावली बनाई साथ ही 11जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव हेतु लागू आरक्षण रोटशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटशन लागू करने का निर्णय लिया है ।
जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं ।

