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नैनीताल। नैनीताल-कालाढूंगी मार्ग के घटगड क्षेत्र में प्रस्तावित शराब की दुकान को लेकर चल रहे ग्रामीणों के विरोध का मामला अब अदालत में है।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दुकान स्वामी बलवंत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 23 अप्रैल तय की है।

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान आबकारी आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मदिरा की दुकान को स्थानांतरित करने का अधिकार जिला अधिकारी के पास होता है। पूर्व में ग्रामीणों के विरोध के चलते दुकान को मंगोली से हटाकर घटगड में शिफ्ट किया गया था, लेकिन वहां भी स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता बलवंत सिंह ने कोर्ट में कहा कि उन्हें सरकार द्वारा नैनीताल-कालाढूंगी मार्ग के मंगोली क्षेत्र में खुदरा शराब बिक्री का लाइसेंस दिया गया था। विरोध के कारण स्थान बदलना पड़ा, लेकिन अब घटगड में भी उन्हें दुकान संचालित नहीं करने दिया जा रहा है। स्थानीय लोग दुकान के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि जब सरकार ने उन्हें लाइसेंस दिया है, तो उनके व्यवसाय और सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी उपलब्ध कराया जाए। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को करेगा।

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