उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज नगर निकाय चुनाव के आरक्षण रोटेशन को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की
रिपोर्टर भुवन सिंह ठठोला
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज नगर निकाय चुनाव के आरक्षण रोटेशन को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकलपीठ ने सरकार से एक सप्ताह में सपथपत्र दाखिल करने के साथ ही कोर्ट की एकलपीठ ने सरकार से सभी विजय प्रतयाशीयो को मामले की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए है।
कोर्ट ने विजयी प्रत्याशियों का अपना पक्ष रखने का विकल्प खुला रखा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 24 मार्च की तिथि नियत की है।
आपको बता दे कि अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष व मेयर के पदों के लिए राज्य सरकार के आरक्षण को चुनौती देती याचिका दायर कर कहा है।
नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नही है। राज्य सरकार के 2024 के आरक्षण सम्वन्धी नियमावली गलत है। इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय हो।