उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के डी एस ए मैदान नवाज अदा करने की अनुमति दी
रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला
नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नैनीताल के डी.एस.ए. फ्लैट्स मैदान में ईद-उल-अजहा (बकरीद) की नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद प्रशासन, पुलिस और संबंधित कमिटी को कानून व्यवस्था तथा ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं।
अंजुमन इस्लामिया कमिटी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि फ्लैट्स मैदान में पिछले करीब 100 वर्षों से ईद की नमाज अदा की जाती रही है और कभी भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। कमिटी ने अदालत से ईद की नमाज की अनुमति देने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुहेल सिद्दीकी ने न्यायालय को बताया कि पहले डी.एस.ए. की ओर से नमाज की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में उसे निरस्त कर दिया गया। वहीं एसडीएम स्तर पर भी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था।
याचिका में यह भी कहा गया कि फ्लैट्स मैदान नैनीताल का प्रमुख और अत्यधिक भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसके बावजूद वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से नमाज होती रही है और किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ।
मामले में सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इस्लामिया कमिटी को डी.एस.ए. फ्लैट्स मैदान/जिमखाना मैदान में सुबह 9 बजे से 10 बजे तक ईद की नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही प्रशासन और पुलिस को ट्रैफिक संचालन एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।


