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हल्द्वानी। प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया है प्राधिकरण के संयुक्त सचिव AP वाजपेई ने बताया कि जब से प्राधिकरण अस्तित्व में आया है तब से हल्द्वानी नगर निगम सहित 56 गांव प्राधिकरण के अंतर्गत आए हैं इसके अलावा गोलापार की भी 6 गांव को प्राधिकरण में लिया गया है।

जहां प्राधिकरण के नियमों के अनुसार ही नक्शे पास कराकर आवासीय और कमर्शियल भवन निर्माण करना अनिवार्य है। इसके अलावा कोई भी कॉलोनी बनती है तो उसका नक्शा पास होना अनिवार्य है।

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प्राधिकरण के संयुक्त सचिव ने बताया कि प्राधिकरण बनने से अब तक 53 कॉलोनी का चालान किया गया है और कई कॉलोनी का वशीकरण किया गया है इसके अलावा आने वाले दिनों में भी कई कॉलोनी के ध्वस्तीकरण किए जाएंगे जो मानकों के विपरीत बना रहे हैं।

इसके अलावा उन्होंने शहर के लोगों से अपील की है कि वह जहां भी जमीन खरीदे पहले भू स्वामित्व की प्रक्रिया को जांच लें उसके बाद अपने घर या कमर्शियल भवन बनाने के लिए नक्शे का विधिवत आवेदन करें।

जिससे कि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीने में 200 से अधिक नक्शे प्राधिकरण द्वारा पास किए गए हैं।

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