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हल्द्वानी। उत्तराखंड में UCC कानून लागू होने के बाद हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप के तहत पहला रजिस्ट्रेशन हुआ है।

नए नियम कानून के आधार पर शादियों के रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है. लिहाजा ग्रामीण इलाकों से लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का पहला मामला आया है, जिसमें उपजिला अधिकारी ने रजिस्ट्रेशन किया है।

बताया जा रहा कि कुमाऊं मंडल का यह पहला मामला है, जहां यूसीसी (Uniform Civil Code) के तहत रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन करने का पहला मामला सामने आया है. एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में लिव इन रजिस्ट्रेशन का पहला मामला पंजीकृत कर लिया गया है।

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उन्होंने बताया कि महिला विधवा है और उसका एक बच्चा भी है. एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा ने बताया कि यह रजिस्ट्रेशन शुक्रवार को कराया गया है।

बता दें कि लिव-इन-रिलेशनशिप को रजिस्टर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है. आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी करनी होती है।

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