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हल्द्वानी के बनभूलपूरा हिंसा में जले कार बाइक, अन्य वाहन का मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? जान लें क्या है नियम

हल्द्वानी। बनभूलपुरा में हुई हिंसा में उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए पुलिस और सरकारी कर्मचारियों पर पथराव कर उनको घायल करने के साथ-साथ आगजनी और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर निजी और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था।

बनभूलपुरा में हुई हिंसा में उपद्रवियों ने करीब 100 छोटी-बड़ी गाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया है जबकि 50 से अधिक छोटी बड़ी गाड़ियों को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त किया है।

ऐसे में नुकसान की भरपाई के लिए लोग इधर-उधर भटक रहे हैं. शहर में अफवाह फैली हुई है कि अगर वाहनों का इंश्योरेंस भी है तो भी हिंसा में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों का इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा. लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां इसका खंडन कर रही है।

इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मंडलीय प्रबंधक बीएस ग्वाल बताया कि हिंसा और उपद्रव के दौरान अगर किसी तरह का वहां के साथ-साथ अन्य नुकसान होता है तो नुकसान सामग्री का इंश्योरेंस वैलिड है तो नियम के तहत कार्रवाई कर इंश्योरेंस का क्लेम दे सकते हैं ।

नियम के तहत हिंसा और दंगे में में यदि आपकी कार या बाइक या अन्य वाहन को नुकसान पहुंचता है तो आप भरपाई के लिए इंश्योरेंस कंपनी से आसानी से क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, इससे जुड़ी कुछ नियम व शर्तें हैं।

जिसका आपको पालन करना होता है आपको बता दें कि दंगों से होने वाले नुकसान को कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है. अगर आपने ये इंश्योरेंस पाॅलिसी ली है तो कंपनी आपको नुकसान की भरपाई करेगी।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपने वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर किया है तो इसमें आपके वाहन को होने वाले किसी भी तरह के नुकसान को कवर नहीं किया जाता है।

नुकसान के इंश्योरेंस क्लेम के लिए फर्स्ट पार्टी होना आवश्यक है इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उत्तराखंड मंडलीय प्रबंधक बीएस ग्वाल बताया कि इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाना होगा।

इंश्योरेंस क्लेम करते समय आपको एफआईआर की कॉपी कंपनी, गाड़ी की चेचिस का नंबर या नंबर प्लेट देनी होगी नुकसान के मामलों में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा गाड़ी की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू के अनुसार भुगतान करती है।

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