ब्रेकिंग न्यूज़
खबर शेयर करे -

नैनीताल।  नैनीताल में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 13 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला गया। यह कार्रवाई माननीय न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी नैनीताल की अदालत में वादों की सुनवाई के बाद की गई।

अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन, बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार, गंदगी में खाद्य निर्माण, एक्सपायर्ड सामग्री के प्रयोग, मिथ्याछाप खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं अधोमानक खाद्य सामग्री के विक्रय जैसे मामलों में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया।

कार्रवाई के दौरान तल्लीताल स्थित किमोबी एजेंसीज पर बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करने पर 25 हजार रुपये, रामपुर रोड हल्द्वानी स्थित जायसवाल स्वीट्स हाउस पर अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण करने पर 50 हजार रुपये तथा जायसवाल स्वीट्स एवं फास्ट फूड पर बिना लाइसेंस गंदगी में खाद्य निर्माण करने पर 1.25 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

मंगल पड़ाव स्थित नानक स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पर अधोमानक खोया बेचने पर 1 लाख रुपये, भोटिया पड़ाव स्थित ब्राउनीज द बेक शॉप एंड कैफे पर एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री के प्रयोग और गंदगी पाए जाने पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इसके अलावा न्यू बॉम्बे फूड प्रोडक्ट्स, वी मार्ट रिटेल लिमिटेड, भाटिया होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्बेट एडवेंचर रिजॉर्ट समेत कई प्रतिष्ठानों पर भी खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन में कार्रवाई की गई।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

यह भी पढ़ें :  आज का राशिफल : 3 मई 2026
error: Content is protected !!