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जमीन विवाद में फायरिंग: एक घायल, जिलाधिकारी ने दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए

नैनीताल। ललित मोहन रयाल के आदेश पर पुश्तैनी जमीन को लेकर हुए विवाद में फायरिंग करने वाले आरोपी के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। मामला चंपावत का है, जहां लंबे समय से चल रहा भूमि विवाद हिंसक रूप ले बैठा।

पुलिस अधीक्षक चंपावत की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भैरवा चौराहा निवासी महेंद्र कुमार तड़ागी (मूल निवासी लोहारियासाल, हल्द्वानी) ने अपने लाइसेंसी शस्त्र से दिनेश तड़ागी पर फायरिंग कर दी थी, जिससे वह घायल हो गए। बताया गया कि दोनों पक्ष आपस में बिरादरान हैं तथा पुश्तैनी जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।

घटना को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए महेंद्र कुमार तड़ागी के नाम जारी .38 बोर रिवॉल्वर और सिंगल बैरल बंदूक के दोनों शस्त्र लाइसेंस आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत निरस्त कर दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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