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नैनीताल। अदालत ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पति की हत्या कराने की आरोपी महिला की जमानत लेने के आरोपियों पर कड़ा रुख अपनाया है।

जिला जज ने कोर्ट में मौजूद महिला को गिरफ्तार कर फिर से न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। साथ ही फर्जी दस्तावेज बनाने के दोनों आरोपियों के खिलाफ तल्लीताल थाने में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। न्यायाधीश के पेशकार की ओर से तल्लीताल थाने में तहरीर दे दी गई है।

अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 15 मई 2019 को आरोपी नीलम निवासी शामिया लेक सिटी रुद्रपुर ने अन्य साथी अजय कुमार यादव निवासी थाना मछलीबाजार, ईटहरा जिला जौनपुर, मनीष मिश्रा निवासी फूलपुर, जिला प्रयागराज की मदद से सलड़ी भीमताल के पास पति अवतार सिंह को बेहोशी हालत में लाकर उसकी गाड़ी में आग लगा दी थी। इससे अवतार सिंह की मौत हो गई थी।
इस मामले में अजय यादव जमानत का दुरुपयोग कर फरार हो चुका है, जिसे अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मृतक की पत्नी नीलम चौधरी का विचारण न्यायालय में किया जा रहा है, जिसे मई 2025 में हाईकोर्ट के आदेश से जमानत मिली।
अभियोजन ने बताया कि जमानतियों के नाम रिंकू सिंह निवासी लालपुर थाना कुंडा काशीपुर और यहीं के राजकुमार हैं। रिंकू के खिलाफ पूर्व में भी झूठे व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर किसी व्यक्ति की जमानत कराने के आधार पर कुंडा थाने में और राजपाल के खिलाफ खटीमा थाने में मुकदमा दर्ज है।
पत्रावलियों की जांच में काशीपुर थाने से जानकारी मिली कि दोनों जमानतियों के पास कोई संपत्ति नहीं है। दोनों पात्र नहीं होने के बावजूद जमानत देने के पेशेवर हैं।
अभियोजन की दलील सुनने के बाद जिला जज ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 229,233,235,236,237,238, 335, 337,340 के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जबकि नीलम की जमानत रद्द कर उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।

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