उत्तराखंड में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के तबादलों के लिए शासन ने 10 जुलाई तक समय बढ़ाए जाने का आदेश जारी कर दिया है।

आदेश में खास बात यह है कि शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में ही नहीं बल्कि सुगम से सुगम क्षेत्र में भी तबादले हो सकेंगे।

अपर सचिव कार्मिक कर्मेंद्र सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक लोकसभा चुनाव की वजह से कुछ विभागों ने तबादलों के लिए तिथि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है।

इसके अलावा कुछ विभागों के सामने पात्रता सूची संवर्गवार या पदवार गठित करने के संबंध में संशय की स्थिति बनी है।

आदेश में कहा गया है कि तबादले 15 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं, तबादला आदेश जारी करने के लिए अंतिम तिथि 10 जुलाई तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जो सुगम क्षेत्र के कार्यालय में पिछले चार साल या इससे अधिक समय से कार्यरत हैं।

उनका नजदीक के सुगम के दूसरे कार्यालय में तबादला किया जा सकेगा। इस तरह के तबादलों के लिए यदि पद खाली नहीं हैं, तो दो कर्मचारियों के पारस्परिक तबादले किए जा सकते हैं।

सुगम से सुगम में तबादलों को लेकर यह आदेश तबादला सत्र 2024-25 समेत अगले तबादला सत्रों के लिए भी लागू रहेगा।

Advertisement
यह भी पढ़ें :  रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू पर आरोपों की लंबी फेहरिस्त, पुराने मामलों से फिर चर्चा में आए,कभी हत्या का मामला, कभी किडनी निकालने का आरोप;जानिए किन-किन आरोपों से जुड़ा है नाम

You missed

❌ Content Protection Enabled: Right-click & text copying is disabled on this website.