ब्रेकिंग न्यूज़
हल्द्वानी में आज से भाजपा की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के संबोधन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह; तीसरी बार सरकार बनाने का दावाबनभूलपुरा रेलवे भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई, अगली तारीख का इंतजारबनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, फैसले पर टिकी सभी की निगाहेंमुख्यमंत्री धामी का आज हल्द्वानी दौरा , पुलिस अलर्ट, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था चाक-चौबंदहल्द्वानी : काठगोदाम-हैड़ाखान-खनश्यू मार्ग पर बड़ा भूस्खलन, दो दिन बाद भी नहीं खुला रास्ता; 200 गांवों का संपर्क प्रभावित,राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने की युद्धस्तर पर सड़क खोलने की मांग

जमीन विवाद में फायरिंग: एक घायल, जिलाधिकारी ने दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए

नैनीताल। ललित मोहन रयाल के आदेश पर पुश्तैनी जमीन को लेकर हुए विवाद में फायरिंग करने वाले आरोपी के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। मामला चंपावत का है, जहां लंबे समय से चल रहा भूमि विवाद हिंसक रूप ले बैठा।

पुलिस अधीक्षक चंपावत की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भैरवा चौराहा निवासी महेंद्र कुमार तड़ागी (मूल निवासी लोहारियासाल, हल्द्वानी) ने अपने लाइसेंसी शस्त्र से दिनेश तड़ागी पर फायरिंग कर दी थी, जिससे वह घायल हो गए। बताया गया कि दोनों पक्ष आपस में बिरादरान हैं तथा पुश्तैनी जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।

घटना को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए महेंद्र कुमार तड़ागी के नाम जारी .38 बोर रिवॉल्वर और सिंगल बैरल बंदूक के दोनों शस्त्र लाइसेंस आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत निरस्त कर दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

यह भी पढ़ें :  कालाढूंगी में गहराया पेयजल संकट, ऑपरेटर हटाया लेकिन नहीं हुई नई तैनाती; पूर्व कर्मचारी बिना वेतन चला रहा पंप

You missed

❌ Content Protection Enabled: Right-click & text copying is disabled on this website.