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कोतवाली लालकुआं पुलिस टीम ने स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार तो रामनगर पुलिस टीम ने अपराधिक प्रवृत्ति के अरोपी को किया 06 माह के लिये जिला बदर।

 नैनीताल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा  द्वारा जनपद में चलाये जा रहे नशे के विरूद्व अभियान के तहत एवं जनपद में अपराधिक प्रवृत्ति के आरोपियों के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारियों को सख्त दिशा निर्देश दिये गये।

 हरबन्स सिंह, एस.पी. सिटी हल्द्वानी, संगीता क्षेत्राधिकारी लालकुआं एवं  बलजीत सिंह भाकुनी के पर्यवेक्षण में कोतवाली लालकुआं एवं कोतवाली रामनगर के द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में निम्न कार्यवाही की गयी।

1-  डी0आर0 वर्मा, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लालकुआं के नेतृत्व में थाना स्तर पर गठित पुलिस टीम उ0नि0 वन्दना चौहान, कानि0  अनिल शर्मा , कानि0  मनीष कुमार के द्वारा तेल डिप्पो के पास लालकुआँ में चैकिंग के दौरान आरोपी पप्पू नाथ उर्फ डोरेमोन पुत्र तीरुनाथ उम्र-35 वर्ष निवासी स्थायी पता एन 71 बी 16 ओल्ड, चन्द्रावल, दिल्ली सिविललाईन्स, नार्थ दिल्ली हाल निवासी जग्गीबंगर पो० हल्दूचौड को0 लालकुंआ जनपद नैनीताल के कब्जे से 7.91 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया।

अरोपी के विरूद्व कोतवाल लालकुआं पर एफ0आई0आर0 नंबर- 268/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम पप्पु नाथ उर्फ डोरेमोन उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

2- चौकी पीरूमदारा कोतवाली रामनगर क्षेत्र अंतर्गत शराब तस्करी में अभ्यस्त शराब तस्कर मंजीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिह निवासी धारी पीरूमदारा रामनगर के विरुद्ध कोतवाली रामनगर में वर्ष 2013 से अब तक कुल 05 से अधिक आबकारी अधिनियम के अभियोग पंजीकृत हैं।

जिसकी अराजकता के कारण समाज में भय व्याप्त था। उपरोक्त व्यक्ति की गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु  अरूण कुमार सैनी प्रभारी निरीक्षक रामनगर के द्वारा एसएसपी नैनीताल के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय नैनीताल को संबंधित के विरुद्ध 3/4 उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम के तहत रिपोर्ट प्रेषित की गई थी।

जिस क्रम में जिला बदर मंजीत सिंह को दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को कोतवाली रामनगर में नेतृत्व में उ0नि0 राजेश जोशी चौकी प्रभारी पीरूमदारा के द्वारा उपरोक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर जनपद नैनीताल की सीमा से अग्रिम 06 माह हेतु जनपद की सीमा से जिला बदर किया गया।

उपरोक्त जिला बदर व्यक्ति मंजीज सिंह को जिला बदर की शर्तो का भली भांति पालन किए जाने हेतु हिदायत भी दी गई कि यदि अग्रिम 06 माह से पहले यदि जनपद की सीमा के भीतर प्रवेश किया तो पुलिस द्वारा पुनः सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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