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महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू: 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी, लेकिन लागू होने में अभी लगेगा समय

नई दिल्ली। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) 16 अप्रैल 2026 से औपचारिक रूप से लागू हो गया है। इस संबंध में केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर जानकारी दी गई।

अधिसूचना के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए 16 अप्रैल 2026 की तिथि निर्धारित की गई है।

हालांकि, कानून लागू होने के बावजूद इसे तुरंत प्रभाव से वर्तमान लोकसभा या विधानसभाओं में लागू नहीं किया जा सकेगा।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस अधिनियम को लागू करने के लिए पहले अगली जनगणना और उसके आधार पर परिसीमन (डिलिमिटेशन) की प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है। इसी कारण महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का वास्तविक लाभ 2029 या उसके बाद ही मिल सकेगा।

गौरतलब है कि सितंबर 2023 में संसद द्वारा पारित इस कानून का उद्देश्य विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।

वर्तमान में सरकार द्वारा इस विषय पर और विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से 2029 तक आरक्षण लागू करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

इस प्रकार, कानून के लागू होने के बावजूद इसका जमीनी असर देखने के लिए अभी कुछ वर्षों का इंतजार करना होगा।

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