ब्रेकिंग न्यूज़
खबर शेयर करे -

उच्च न्यायालय ने कालाढूंगी से बाजपुर के बीच किया जा रहे  पेड़ों के अवैध कटान  मामले पर जनहित याचिका पर की सुनवाई 

रिपोर्टर – गुड्डू सिंह ठठोला

नैनीताल। हाईकोर्ट ने कालाढूंगी से बाजपुर के बीच किये जा रहे अवैध पेड़ो के कटान के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा नियमों का पता होते हुए अपने कर्तव्यों का पालन नही किया जा रहा है।

उनके खिलाफ विभागीय अनुसानात्मक नियमावली 2003 के अनुसार कार्यवाही करने को कहा है। कोर्ट ने 2006 का केंद्र सरकार का वनाधिकार अधिनियम के तहत किन लोगों को इसका लाभ दिया जा सकता है या किनको नही इस पर दो माह के भीतर निर्णय लेने को कहा है।

आज सुनवाई पर सरकार की तरफ से कहा गया कि 2006 केंद्र सरकार के वनाधिकार अधिनियम के तहत किन लोगों को इसका लाभ दिया जाय या नही इसपर अभी निर्णय लिया जाना है।

यह भी पढ़ें :  कालाढूंगी में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, राष्ट्रप्रेम के रंग में रंगा नगर

You missed

error: Content is protected !!