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नई दिल्ली: संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब इस मामले में उसे सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका लगा है। फिलहाल इस मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार को राहत नहीं मिली है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की याचिका पर सुनवाई का समय देने से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई कब हो, ये CJI तय करेंगे।

बता दें कि शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपे जाने के हाईकोर्ट खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे पश्चिम बंगाल सरकार ने की जल्द सुनवाई की मांग की थी।

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग की. सिंघवी ने कहा कि जल्द सुनवाई की जाए नहीं तो हमें हाईकोर्ट के आदेश के अवमानना का सामना करना होगा।

वहीं जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि चीफ जस्टिस से संपर्क करे वो मामले को जल्द लिस्ट करने पर फैसला लेंगे। लंच के समय चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कब सुनवाई हो।

वहीं याचिका मे पश्चिम बंगाल सरकार ने दलील दी है कि हाईकोर्ट द्वारा 4.30 बजे तक का समय दिया गया वो हमारे अधिकारों का हनन करता है। बेबुनियाद आरोप लगाकर CBI को केस ट्रांसफर किया गया जबकि हमारी SIT जांच कर रही थी. CBI को केस ट्रांसफर करना गलत है।

ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का उल्लंघन है. राज्य की पुलिस इस मामले में तेजी से जांच कर रही है।

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