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दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर हत्या करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

हल्द्वानी। सिंधी चौराहे पर दिनदहाड़े हुए भुप्पी पांडे हत्याकांड में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। डिस्टिक कोर्ट नैनीताल ने आज इस मामले में मुख्य अभियुक्त दोनों भाई सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बता दे की 15 दिसंबर 2019 को सिंधी चौराहे पर काठगोदाम निवासी भुप्पी पांडे की सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता दोनों भाइयों ने निर्मम हत्या की थी, इसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया था।

मामले की सुनवाई काफी लंबी चली और आज माननीय न्यायालय ने दोनों भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी है, अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया इस पूरे केस में कई महत्वपूर्ण विटनेस सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने बताया कि इस हत्याकांड के संदर्भ में साक्षी दिनेश सागर द्वारा दिनांक 28.10. 2019 को थाना हल्द्वानी में अभियुक्तगणों के विरूद्ध धारा 420.504 भा०व०सं०] व एस०सी०एस०टी०एक्ट के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसकी विवेचना चल रही थी।

अभियुक्तगण इस मामले को दिनेश सागर से वापस लेने हेतु दबाव बना रहे थे, दिनेश सागर द्वारा केस वापस लेने से मना करने पर अभियुक्तगणों द्वारा अपनी दुकान सिंधी चौराहे के पास घात लगाकर दिनेश सागर मारने का प्रयास किया गया।

दिनेश सागर को बचाने की कोशिश जब भूपेन्द्र चन्द्र पाण्डे ने किया तो अभियुक्तगणों द्वारा अपनी लाईसेन्सी पिस्टल एवं भूपेन्द्र पाण्डे के लाईसेन्सी पिस्टल को लूटकर भूपेन्द्र पाण्डे के उपर गोलियाँ चला दी थी।

आज न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह द्वारा अभियुक्त गौरव गुप्ता व सौरभ गुप्ता को मामले में दोषी पाते हुए धारा 302 / 34 भा०द०सं० में आजीवन करावास एवं रू० 50-50 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

अर्थदण्ड जमा ना करने पर 3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है। चूंकि अभियुक्तगणों द्वारा मृतक भूपेन्द्र पाण्डे की लाईसेन्सी पिस्टल लूटकर भी उससे मृतक पर गोली चलायी थी।

जुर्म धारा-394/34 में अभियुक्तगण गौव स सौरभ को आजीवन कारावास व 50-50 हजार के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा ना करने पर 3 वर्ष के अतिरिक्त करावास व गौरव गुप्ता द्वारा अपनी लाईसेन्सी पिस्टल का दुरूपयोग किया था।

इसलिए धारा-30 आयुध अधि० के अन्तर्गत दोषी पाते हुए अभियुक्त को 6 माह का कारावास व 1 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया है, अर्थदण्ड अदा ना करने पर 1 माह के अतिरिक्त करावास की सजा सुनायी है।

न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह भी आदेशित किया है कि आयुध अधि0 की धारा-32 के प्राविधानों के अनुसार अभियुक्त गौरव गुप्ता के लाईसेन्सी पिस्टल को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जाय।

चूंकि अभियुक्त द्वारा अपनी लाईसेन्सी पिस्टल के लाईसेन्स का पूर्ण रूप से घटना में दुरुपयोग किया है।

न्यायालय द्वारा अपने आदेश में जिला विधिक सेवा प्राचिकरण नैनीताल को यह भी संस्तुति की है कि उत्तराखण्ड अपराध से पीडित सहायता योजना वर्ष 2013 के अन्तर्गत मामले की मृतक की पत्नी श्रीमती विनीता पाण्डे को सहायता राशि नियमानुसार राज्य सरकार से प्रदान करवायी जाय।

अभियोजन द्वारा उक्त घटना को चश्मदीद साक्षी, सी०सी०टी०वी० कैमरे की फुटेज, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की बैलेस्टिक रिपोर्ट एवं अभियुक्तगणों की गिरफतारी एवं बरामदगी इत्यादि महत्त्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगणों को दोषसिद्ध किया है।

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