नाबालिग से वाहन चलवाने पर लापरवाह पिता के विरुद्ध भीमताल में अभियोग पंजीकृत

एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा का संदेश- अपने बच्चों से बेशक प्यार करें, पर उनकी जान के साथ न खिलवाड़ करें

नैनीताल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल  प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने, नाबालिग से वाहन चलवाने, शराब पीकर वाहन संचालन एवं रैश ड्राइविंग करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

पुलिस अधीक्षक अपराध/यातायात डॉ0 जगदीश चन्द्र के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी भवाली श्री प्रमोद साह के पर्यवेक्षण में, थाना भीमताल प्रभारी श्री विमल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र खुटानी तिराहा पर चेकिंग अभियान चलाया गया।

चैकिंग के दौरान एक कार संख्या UK04N6239 भवाली से भीमताल की ओर आती हुई पाई गई, जिसे एक नाबालिग चला रहा था। वाहन को रोककर जांच करने पर पाया गया कि नाबालिग के साथ उसका संरक्षक पिता कार की बगल वाली सीट पर बैठा था।

इस पर नाबालिग के संरक्षक पिता निवासी मल्लीताल के विरुद्ध थाना भीमताल पर मु0अ0सं0-22/25, धारा 199(ए) मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
उक्त वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत सीज कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई गई।

इस धारा के अंतर्गत अभिभावक/वाहन स्वामी को तीन वर्ष तक का कारावास व ₹25,000 का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

जनपद पुलिस की अपील
“सुरक्षित भविष्य, जिम्मेदार अभिभावक”

जनपद नैनीताल पुलिस सभी अभिभावकों से अपील करती है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन न चलाने दें।

नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उनके जीवन व अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है।

Advertisement
यह भी पढ़ें :  कालाढूंगी में भाजपा टिकट का महासंग्राम! कमलेश कैड़ा ने पेश की दावेदारी, भाजपा का सियासी गणित चर्चा में

You missed

❌ Content Protection Enabled: Right-click & text copying is disabled on this website.