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 नैनीताल। हल्द्वानी नगर निगम के मेयर पद परपराजित कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए जिला जज सुबीर कुमार की कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है।

याचिका में हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम के मेयर निर्वाचित घोषित उम्मीदवार गजराज सिंह बिष्ट के चुनाव को शून्य घोषित कर याचिकाकर्ता को मेयर निर्वाचित घोषित करने की मांग की गई है।

इसके साथ ही चुनाव याचिका के लंबित रहने के दौरान नवनिर्वाचित मेयर के प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।

जिला कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सचिव शहरी विकास सहित नगर निगम के निर्वाचन अधिकारी तथा मेयर निर्वाचित घोषित गजराज बिष्ट आदि को नोटिस जारी किए हैं। अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तिथि नियत की है।

कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी की ओर से जिला कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूची तैयार करने से लेकर मतपत्रों की गिनती सहित पूरी चुनाव प्रक्रिया मेंगड़बड़ी की गई। इसका मकसद निर्वाचित प्रत्याशी के हितों को सुरक्षित

पार्षद निर्वाचन को चुनौती

जासं नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की कोर्ट ने हल्द्वानी नगर निगम के वार्ड नंबर 11 तल्ला गोरखपुर के सभासद के निर्वाचन को चुनौती देती चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

मामले में अगली सुनवाई को तीन मार्च की तिथि नियत की गई है। निर्वाचित नगर निगम पार्षद पर शपथपत्र में आपराधिक मुकदमे छिपाने का आरोप है।

गुरुवार को पराजित प्रत्याशी भास्कर चंद्र की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि विपक्षी रवि जोशी की ओर से नामांकन पत्र के साथ झूठा शपथपत्र दाखिल किया है।

ललित जोशी के अनुसार वह 3894 मतों से पराजित हुए। कुल मतदाताओं में से 20 प्रतिशत मतदाताओं के मतदाता सूची से नाम हटाने के कारण वह लोग मताधिकार से वंचित रहे।

जिला कोर्ट ने गजराज बिष्ट समेत अन्य प्रत्याशियों भुवन पांडे, दीप पाण्डे, मनोज कुमार आर्या, शिव गणेश, नवीन चंद्र व मोहन कांडपाल को भी नोटिस जारी किए गए हैं।

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