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उच्च न्यायालय ने हरकी पौड़ी मैदान में नगर निगम द्वारा पार्किंग बनाने को लेकर दायर जनहित याचिका में हुई सुनवाई  

रिपोर्टर – गुड्डू सिंह ठठोला 

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरकी पैड़ी मैदान में नगर निगम द्वारा पार्किंग बनाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता व राज्य सरकार से 11 मार्च तक हरकी पैड़ी में आयोजित होने वाले मेलों की लिस्ट पेश करने के साथ ही राज्य सरकार से पूछा है हर की पौड़ी में आयोजित होने वाले किन किन मेलों के दौरान वहां से पार्किंग को हटाया जाएगा। 

  मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 मार्च की तिथि नियत की है।

       आपको बता दे कि हरिद्वार निवासी जय प्रकाश बड़ोनी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार हर की पौड़ी गंगा तट किनारे एकमात्र मैदान में नगर निगम द्वारा पार्किंग बनायी जा रही है। जिससे हरिद्वार में आयोजित होने वाले मेलों के दौरान हजारों की संख्या में हर की पौड़ी में आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा याचिकाकर्ता का यह भी कहना कि मेलों में भारी भीड़ के दौरान हादसों से बचने और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए गंगा घाट को पार्किंग स्थल बनाया जाना न्यायोचित नही है।

बाइट – स्निग्धा तिवारी, अधिवक्ता हाईकोर्ट।

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