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उत्तराखंड उच्च न्यायालय नें नंदा देवी महोत्सव के दौरान पशु बली देने के लिए स्थाई स्लॉटर हाउस बनाने के लिए अनुमति दी

रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला

नैनीताल। हाईकोर्ट मे नन्दा देवी महोत्सव के दौरान पशु बलि देने के लिए अस्थायी शेल्टर बनाये जाने की अनुमति दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्यय की खण्डपीठ ने लोगों की आस्था को देखते हुए नन्दा देवी महोसव के लिए स्लाटर में बकरे काटने की अनुमति प्रदान करते हुए नगर पालिका से जगह चिन्हित कर स्लाटर हाऊस बनाने के निर्देश जारी किए है।
मामले के अनुसार स्थानीय निवासी पवन जाटव व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके पूर्वजों के समय से नन्दा देवी महोत्सव के दौरान बलि प्रथा चलती आ रही थी परंतु कुछ वर्षों से मंदिर में बकरों के प्रवेश के साथ ही पशु वध पर रोक लगा दी।

याचिका में उच्च न्यायालय से प्रार्थना की है कि लोगों की धार्मिक आस्था को देखते हुए नन्दा देवी महोत्सव के दौरान बकरों की बलि के लिए अस्थायी शेल्टर बनाने की अनुमति प्रदान की जाए।

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