ब्रेकिंग न्यूज़
खबर शेयर करे -

नैनीताल के ग्राम सुन्दरखाल तहसील धारी में अवैध खनन कार्य में लगी जे०सी०बी० सीज उपरान्त अर्थदण्ड

नैनीताल। जिले में अवैध खनन पर लगातार कार्यवाही गतिमान है। गुरुवार को तहसील धारी के ग्राम सुन्दरखाल में जेसीबी से अवैध उत्खनन की सूचना एवं शिकायत प्राप्त होने पर उपजिलाधिकारी धारी के एन गोस्वामी द्वारा तहसीलदार धारी को तत्काल औचक निरीक्षण कर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के अनुपालन में तहसीलदार धारी द्वारा जेसीबी को सीज करते हुए जेसीबी मालिक मुहम्मद नाजिम निवासी वार्ड न० 6, ब्लॉक रोड भीमताल जिनके द्वारा बिना अनुमति ग्राम सुन्दरखाल के तोक श्रीचंद टापू, तहसील धारी में  सुधा गर्न पत्नी अनिल गर्ग निवासी गाजियाबाद उ०प्र० की क्रयशुदा नाप भूमि में अवैध उत्खनन कर भू कटान होना पाया गया।

जे०सी०बी० मशीन की बरामदगी कर सीजर उपरांत थानाध्यक्ष मुक्तेश्वर को विधिवत् सुपुर्दगी करायी जा रही है।
इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी धारी के एन गोस्वामी ने अवगत कराया कि उक्त भू स्वामी एवं जेसीबी वाहन स्वामी द्वारा बिना अनुमति जेसीबी मशीन उत्खनन कार्य / समतलीकरण हेतु प्रयोग में लायी जा रही थी। उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2024 के नियम 14 के उप नियम 2 के कमांक 7 में बिना अनुमति जे०सी०बी० मशीन प्रयोग करने की दशा में रू० 2,00,000.00 (दो लाख रूपये) का अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का प्रावधान निहित है।

उक्त के क्रम में बिना अनुमति जेसीबी मशीन प्रयोग करने के एवज में उक्त दोषियों पर रू0 2,00,000.00 (दो |,लाख रूपये) के अर्थदण्ड आरोपण की संस्तुति जिलाधिकारी को की गई है।

यह भी पढ़ें :  आज का राशिफल : 21 जुलाई 2026

You missed

error: Content is protected !!